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बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला:जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने का केंद्र का फैसला सही, जल्द कराये जायें चुनाव

@शब्द दूत ब्यूरो (11 दिसंबर 2023)

नयी दिल्ली। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का फैंसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सीजेआई ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थाई था। सरकार के हर फैंसले को चुनौती नही दी जा सकती।

राष्ट्र्पति के फैसले यानी एग्जेक्युटिव का फैसला वैलिड करार। यानी 370 को हटाने का फैसला सही-राष्ट्रपति अगर 370 में फैसला देते हैं तो वह स्पेशल परिस्थितियों में दे सकते हैं उस पर कोर्ट का दखल नहीं हो सकता है। 370 (1)(डी) के तहत राष्ट्रपति को विधानसभा से सहमति लेकर राज्य के मामले में फैसला देने की बाध्यता नहीं है। इसके तहत राष्ट्रपति राज्य के बारे मे्ं केंद्र सरकार से सिफारिश ले सकते हैं क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन है। भारत का संविधान राज्य पर पूरी तरह से लागू।

चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बरकरार रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने इस बारे में बयान दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के तौर पर बरकरार रहेगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो जम्मू-कश्मीर में चुनाव की तैयारी करे। ताकि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाए।

चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार का अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार फैसला सही था।

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