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नये मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि पर राहत-गुजरात के मुख्यमंत्री ने की घोषणा

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने नये मोटर व्हीकल एक्ट में तय किये गये जुर्माने की राशि में राहत दी है। इस तरह से गुजरात पहला राज्य बन गया है जिसने केन्द्र के नियमों के तहत ढील दी है। अब उम्मीद की जा रही है कि गुजरात की तरह अन्य राज्यों में भी ढील दी जा सकती है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने इस राहत की घोषणा की है। 

बता दें कि नये मोटर व्हीकल एक्ट में भारी भरकम जुर्माना राशि का  देश में विरोध किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं।  यहां यह भी याद दिला दें कि राज्यों को इस अधिनियम को लागू करने के लिए छूट दी गई है। इसी के मद्देनजर गुजरात में यह राहत दी गई है। 

 गुजरात सरकार की घोषणा के बाद अब सीटबेल्ट न लगाने पर या हेलमेट न पहने होने पर जुर्माना 1000 रुपये से 500 रुपये कर दिया गया है।गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा, ‘नए यातायात नियमों के मुताबिक हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना है, लेकिन गुजरात में इसे घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार सीट बेल्ट न लगाने पर भी जुर्माना 1000 रुपये है, लेकिन गुजरात में इस राशि को भी घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। रुपाणी ने कहा, ‘खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर नए नियमों के मुताबिक जहां 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, वहीं गुजरात में इस अपराध पर तिपहिया वाहनों से 1500 रुपये, हल्के वाहनों (एलएमवी) के लिए 3000 और अन्य वाहनों के लिए 5000 रुपये जुर्माना होगा।’

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