@शब्द दूत ब्यूरो (24 मई 2023)
रामपुर। सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। जिस मामले में उनकी विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी उसी मामले में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है।
रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को हेट स्पीच मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस केस में सपा नेता को बरी कर दिया है। खास बात ये है कि इसी सजा के बाद उनके विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी।
कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा, “हमें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। वो हेट स्पीच वाले मामले जिसमें सजा सुनाई गई थी, अब कोर्ट ने हमें निर्दोष बता दिया है। जो 185 से संबंधित मुकदमें थे, कोर्ट का उसमें फैसला आया है।”
बता दें कि इससे पहले रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें इसी केस में तीन साल की सजा सुनाई थी। लेकिन अब स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। निचली अदालत ने सपा नेता के खिलाफ बीते साल 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया था।
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