@शब्द दूत ब्यूरो (20अप्रैल 2023)
सूरत । दो साल की सजा के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज कोर्ट ने राहत नहीं दी।
सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 2019 के इस मानहानि मामले में राहुल को 2 साल की सज़ा होने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता निरस्त हुई थी। राहुल ने एक चुनावी रैली में कहा था, “सभी चोरों का सरनेम … मोदी कैसे हो सकता है?”
Shabddoot – शब्द दूत Online News Portal