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बड़ी खबर :कोविड काल के दौरान ली गई फीस का 15 प्रतिशत वापस करें सभी स्कूल, हाईकोर्ट का निर्देश

@शब्द दूत ब्यूरो (16 जनवरी 2023)

हाईकोर्ट ने सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि वह कोविड-19 के दौरान 2020-21 में ली गई फीस का 15% हिस्सा वापस करें।

उत्तर प्रदेश के स्कूलों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोविड-19 काल (सत्र 2020-21 ) के दौरान अभिभावकों से ली गई कुल फीस का 15% वापस करें। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि  इस 15% फीस को अगले सत्र की फीस में एडजस्ट किया जाए ।लेकिन जिन विद्यार्थियों ने  स्कूल छोड़ दिया है उन्हें 15% फीस वापस की जाए।

   

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