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बड़ी खबर :किरण नेगी गैंगरेप मामले में हाईकोर्ट से मौत की सजा पाने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, अमानवीय हत्या हुई थी उत्तराखंड की इस युवती की

@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (07 नवंबर, 2022)

साल 2012 में राजधानी दिल्ली के छावला दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सजायाफ्ता तीनों आरोपी रवि, राहुल व विनोद को बरी कर दिया है। बता दें, 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में एक 19 वर्षीय उत्तराखंड मूल की किरण नेगी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी, 2014 में तीनों अभियुक्तों को मौत की सुजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। इसके बाद तीनों इस इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

यह घटना उस वक्त हुई थी, जब साल 2012 में किरण नेगी नौकरी के बाद अपने दफ्तर से घर लौट रही थी। इस दौरान तीनों आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद तीनों ने अमानवीयता की सारी हदों को पार कर दिया उसकी हत्या कर दी थी।

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