@शब्द दूत ब्यूरो(05 अप्रैल, 2022)
उत्तराखंड में अब नए बिजली कनेक्शन लेना पहले जितना आसान नहीं होगा। ऊर्जा निगम ने नए बिजली कनेक्शन के लिए नियम बदल दिए हैं। अब बिजली उपभोक्ताओं को किलोवाट के हिसाब से आवदेन करना होगा।
उत्तराखंड में बिजली कनेक्शन जारी करने की व्यवस्था बदल दी गई है। अब बड़े बिजली कनेक्शन छोटे इंजीनियर जारी नहीं कर पाएंगे। एक्सईएन की सीमा को 75 किलोवाट तक सीमित दिया गया है। पहले ये सीमा 1000 किलोवाट तक थी। ऊर्जा निगम मुख्यालय की ओर से ये नई व्यवस्था जारी की गई है।
पूर्व में एक हजार किलोवाट तक एक्सईएन, एक हजार से दो हजार किलोवाट तक अधीक्षण अभियंता, दो हजार किलोवाट से ऊपर कनेक्शन जारी करने का अधिकार मुख्य अभियंता को दिया गया था। इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए अब 75 किलोवाट तक एक्सईएन, 75 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन अधीक्षण अभियंता की मंजूरी के बाद ही एक्सईएन जारी करेंगे।
500 केवीए से अधिक 1250 केवीए तक के कनेक्शन मुख्य अभियंता की मंजूरी के बाद अधीक्षण अभियंता जारी करेंगे। 1250 केवी से अधिक 2500 केवी तक के कनेक्शन की फाइल निदेशक परिचालन की संस्तुति के बाद एमडी तक जाएगी। एमडी की मंजूरी के बाद मुख्य अभियंता कनेक्शन जारी कर सकेंगे।
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