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उत्तराखंड :कांवड़ से संबंधित सामग्री बेचने पर प्रतिबंध, वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में डीजीपी ने दिये निर्देश

@शब्द दूत ब्यूरो (15 जुलाई 2021)

देहरादून । उत्तराखंड में कांवड़ मेला व यात्रा पर रोक लगाने के प्रदेश सरकार के फैसले को पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आज यहाँ पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक कुमांयू परिक्षेत्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढवाल परिक्षेत्र एवं समस्त जनपदों के प्रभारियो के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। 

बैठक के दौरान  उत्तराखण्ड शासन के निर्णयानुसार कांवड़ मेले को प्रतिबन्धित करने के अनुपालन के लिए  सम्बन्धित जिलाधिकारियों से मिलकर एस ओ पी तैयार की जाने को निर्देशित किया।बैैैठक में साफ तौर पर कहा अगर कोई कांवडिया हरिद्वार में प्रवेश करता है तो उसे 14 दिन के लिए क्वारनटाईन करने हेतु निर्देश जिलाधिकारी हरिद्वार से निकलवाकर, क्वारनटाईन हेतु स्थान चिन्हित कर लिए जाएं। कोई कांवडिया सडक पर दिखाई दे तो उसे सम्मानपूर्वक आफ् रोड कर बस अथवा अन्य माध्यम से वापस करवाया जाय।

इसके लिए सभी जनपदों द्वारा विशेष रूप से हरिद्वार, देहरादून, टिहरी एंव पौडी गढवाल कांवड़ इन्फोर्समेन्ट टीम का गठन किया जाए जो प्रतिबन्धित कांवड मेले के दौरान पेट्रोलिंग करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखेगी।
ट्रेनों से आने वाले कावडियां को रोकने हेतु ट्रेनों को जनपद हरिद्वार से पहले पडने वाले रेलवे स्टेशनो पर रोककर उतारा जाएगा और उन्हें वहीं से शटल बसों के माध्यम से वापस किया जाएगा।

जनपद हरिद्वार में बाॅर्डर थानों के साथ कांवड़ मेले के प्रतिबन्ध सम्बन्धित पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाय जिसमें अन्य राज्यों के बार्डर से लगे जनपदों के परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को आमंत्रित किया जाय, बैठक में संयुक्त रूप से टैकरों के माध्यम से गंगाजल भेजे जाने पर विचार कर लिया जाय।
 कांवड़ मेले को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में कांवड संघ एवं समितियों से वार्ता कर उन्हे अवगत करा दिया जाए।
 कांवड़ मेले को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में कांवड संघ एवं समितियों से वार्ता को थाने की जी0डी0 में भी अंकित किया जाए ताकि अगर कोई कोविड महामारी एक्ट को उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करने में आसानी हो, एंव जिला प्रशासन से आवश्यक रूप से मजिस्ट्रेट नियुक्त करा लिया जाय। बैठक में  इस बात का भी ध्यान रखने को कहा गया कि  अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आने वाले व्यक्तियों  को न रोका जाये आता है। इस दौरान राज्य में  कांवड से सम्बन्धित सामग्री बेचने पर भी प्रतिबन्ध रहेगा। 

ईद-उल-अज़हा के त्यौहार पर पुलिस द्वारा कोरोना महामारी के दृष्टिगत की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा भी की गई तथा कानून व्यवस्था  को बनाए रखने हेतु निर्णय लिए गए। इस सम्बन्ध में जनपदों के उलेमाओं एवं मौलवियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही पूर्व से ही सुनिश्चित करने एवं कुर्बानियों का समय एंव स्थानों का चयन मा0उच्च न्यायालय के आदेशानुसार करनें हेतु निर्देशित किया गया। ईद-उल-अज़हा के सम्बन्ध में थानास्तर पर पीस कमेटियों की बैठक कर ली जाय।

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