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अर्णब गोस्वामी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, जोर-जबरदस्ती करने के आरोप भी खारिज

@शब्द दूत ब्यूरो

मुंबई। खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में ‘रिपब्लिक टीवीके एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को अलीबाग कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अर्णब गोस्वामी और दो अन्य आरोपी 18 नवंबर तक हिरासत में रहेंगे। कोर्ट ने गोस्वामी का वो आरोप भी खारिज कर दिया, जिसमें वो कह रहे थे कि पुलिस ने उनके साथ जोर-जबरदस्ती की है। अर्णब पूरे दिन कई बार यह आरोप दोहराते रहे थे। इसके अलावा अर्णब गोस्वामी को अदालत ने कोर्ट के अंदर फोन का उपयोग करने और कार्यवाही का लाइव प्रसारण करने पर फटकार लगाई।

पुलिस ने गोस्वामी की 14 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था लेकिन अदालत ने कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद उनके वकील आबाद पोंडा और गौरव पारकर ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की है।

बता दें कि इंटीरियर डिजाइनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बुधवार की सुबह गिरफ्तार अर्णब गोस्वामी के खिलाफ बाद में महिला पुलिस अधिकारी के साथ कथ‍ित मारपीट करने के आरोप में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि सुबह जब उनके निवास पर पुलिस के पहुंचने पर उन्होंने कथित तौर पर महिला पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की। गोस्वामी के खिलाफ आईपीसी की धारा 353, 504 और 34 के तहत  एनएम जोशी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

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