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तजिंदर बग्गा गिरफ्तारी मामले पर मोहाली कोर्ट ने कहा-‘आरोपी को पंजाब पुलिस से गैरकानूनी तरीके से छुड़ाया गया’

@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (08 मई, 2022)

भाजपा नेता तजिंदर सिंह बग्गा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब पंजाब की मोहाली कोर्ट ने तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ‘बग्गा को गैरकानूनी तरीके से छोड़ा गया है।’ कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस का एक्शन गैर कानूनी था।’

तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ वारंट जारी करते हुए कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, ‘आरोपी (बग्गा) को जबरन पंजाब पुलिस से गैरकानूनी तरीके से छुड़ाया गया। पंजाब पुलिस के डीएसपी दिल्ली पुलिस को जनकपुरी थाने में गिरफ्तारी की सूचना देने गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई डायरी एंट्री नहीं की। आरोपी को पर्याप्त मौके दिए गए कि वह जांच में शामिल हों लेकिन वह फिर भी जांच में शामिल नहीं हुआ। इसलिए गैर जमानती वारंट जारी करना जरूरी है।’

मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिए हैं कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया जाए। इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 23 मई को होगी।

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