@शब्द दूत ब्यूरो (07 मई 2022)
तहसीलदार के माफी मांगने के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उनके निलंबन के निर्देश को स्थगित कर दिया।
बता दें कि पिछले दिनों जाति प्रमाण पत्र के एक मामले में काशीपुर तहसीलदार ने हाईकोर्ट के निर्णय की गलत व्याख्या की थी जिस पर उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी को उन्हें निलंबित करने के आदेश दिये थे।
इस मामले में आज काशीपुर की तहसीलदार पूनम पंत ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें सख्त हिदायत दी और पूर्व में डीएम को दिए निलंबित करने के निर्देश को स्थगित कर दिया।
इस दौरान तहसीलदार पूनम पंत ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में काशीपुर निवासी मो. इमरान की याचिका पर सुनवाई हुई।
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