काशीपुर । शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश देने से मना करने पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर कक्षा छह में प्रवेश देने का आदेश दिया है।
काशीपुर में मौ सिंघान निवासी अजय की पुत्री ने कक्षा 5 तक अल्बर्ट स्कूल पढ़ाई की। अल्बर्ट स्कूल कक्षा पांच तक ही था अतः आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे विद्यालय में जाने पर कहा गया कि आर टी ई में विद्यालय बदलने का प्रावधान नहीं है। अतः आर टी ई के तहत सुविधायें नहीं मिल सकती।
आर्थिक स्थिति ठीक न होने से बालिका की पढ़ाई में व्यवधान आ गया। अजय ने उप खण्ड शिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी को मामले से अवगत कराया। उन्होंने अपर राज्य परियोजना अधिकारी को पत्र लिखा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
बेटी को अजय पढ़ाना चाहते थे इसलिए उन्होंने बेटी की शिक्षा हेतु अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल से संपर्क किया। एडवोकेट अमरीश अग्रवाल ने बेटी को शिक्षित बनाने के मामले में अपनी ओर से सहयोग करते हुए बिना किसी फीस के हाई कोर्ट उत्तराखंड में याचिका दाखिल की। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के प्रयास रंग लाये और हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकल खण्ड पीठ ने युविका का दो सप्ताह में शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश करने का आदेश उप खण्ड शिक्षा अधिकारी काशीपुर को दिया है। अजय ने कहा कि एडवोकेट अमरीश के सहयोग से बच्चे को निशुल्क शिक्षा प्रदान हो सकेगी। 

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