नई दिल्ली। टूलकिट केस में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। दिशा की पुलिस ने चार दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। गौरतलब है कि इससे पहले, पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को एक और दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने पांच दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी।
दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को पेश किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट से कहा था कि इस मामले में शांतनु और निकिता जैकब दो आरोपी हैं। शांतनु को वहां की कोर्ट ने 10 दिन का ट्रांजिट बेल दिया है। वहीं निकिता जैकब को हाईकोर्ट से ट्रांजिट बेल मिला हुआ है। दिशा रवि ने उसके ऊपर लगाए गए सारे आरोप शांतनु और निकिता पर डाल दिए हैं। लिहाजा दिल्ली पुलिस के सामने कोई सभी आरोपियों को आमने-सामने बैठा कर पूछताछ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जमानत पर सुनवाई के दौरान कहा, ‘रिकॉर्ड में कम और अधूरे सबूतों को ध्यान में रखते हुए मुझे 22 वर्षीय लड़की जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, को जमानत के नियम को तोड़ने के लिए कोई भी ठोस कारण नहीं मिल रहा है।’ इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने दिल्ली पुलिस के उस आवेदन का निस्तारण कर दिया, जिसमें पुलिस ने दिशा रवि की कस्टडी को चार दिन और बढ़ाने की मांग की थी।