@शब्द दूत ब्यूरो (13 अक्टूबर 2026)
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। मंगलवार, 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी। साथ ही अदालत ने राहुल गांधी की याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर 2026 के आदेश को चुनौती दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इससे पहले राहुल गांधी के खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
यह मामला वर्ष 2018 में राजस्थान में आयोजित एक जनसभा के दौरान राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से संबंधित है। शिकायतकर्ता और भाजपा कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमल ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की टिप्पणियों से प्रधानमंत्री और भाजपा से जुड़े लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
शिकायत के आधार पर मुंबई के गिरगांव मजिस्ट्रेट न्यायालय ने 28 अगस्त 2019 को राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने इस कार्यवाही को रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा और अंतरिम आदेश देते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से राहुल गांधी को फिलहाल राहत मिली है। हालांकि, यह आदेश मानहानि के आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं है। मामले में आगे की सुनवाई संबंधित पक्षों के जवाब मिलने के बाद होगी।
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