@शब्द दूत ब्यूरो (15 सितंबर 2024)
काशीपुर। उत्तराखंड में अगर आप अपना वाहन स्क्रैप कराना चाहते हैं तो आपको टैक्स व जुर्माने में उत्तराखंड सरकार बड़ी छूट दे रही है। ए आर टी ओ विमल पांडे ने उत्तराखंड सरकार द्वारा स्क्रैप पालिसी की जानकारी दी।
ए आर टी ओ विमल पांडे ने बताया कि सरकार द्वारा जारी स्क्रैप पालिसी में कहा गया कि यदि वाहन सन् 2003 से पुराना उत्तराखंड राज्य में पंजीकृत हैं और उस पर कितना भी टैक्स बकाया पेंडिंग है तो उसका पूरा टैक्स और जुर्माना माफ़ कर दिया जाएगा। बशर्ते वाहन स्वामी अपने वाहन को रजिस्टर्ड स्क्रैप वेंडर से स्क्रैप करवाता है।और उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।
उन्होंने बताया कि 2003 से पूर्व उत्तराखंड में पंजीकृत समस्त वाहन का सारा कर और जुर्माना माफ़ कर दिया जाएगा। वहीं 2008 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों की 100 प्रतिशत पेनाल्टी व 50 प्रतिशत टैक्स माफ़ होगा। लेकिन 2008 के बाद के पंजीकृत वाहनों को टैक्स तो पूरा देना होगा हालांकि उनकी पेनाल्टी पूरी तरह माफ़ होगी।
ए आर टी ओ विमल पांडे ने वाहन स्वामियों से कहा कि यदि इस संबंध में किसी वाहन स्वामी की किसी तरह की कोई भी शंका हो तो वह उनसे उनके कार्यालय में मिल सकता है। उन्हें इस बारे में पूरी तरह जानकारी दी जाएगी।