@शब्द दूत ब्यूरो (05 मार्च 2024)
उत्तर प्रदेश के पूर्व बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि मुख्यार कुख्यात अपराधी हैं और उस पर कई सारे केस हैं. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. याचिका को टालते हुए कोर्ट ने यह बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने आगे कहा हालांकि वह अभी जेल के अंदर है.
मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को होगी
इससे पहले उत्तर प्रदेश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वह एक कुख्यात अपराधी है. उसके ऊपर कई केस है. मुख्तार की तरफ से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई. मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दिया था. गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी को साल 2003 में जेलर को धमकाने और रिवॉल्वर तानने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा सुनाई दी थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इस मामले में सात साल की सजा सुनाई थी. मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.माफिया मुख्तार अंसारी को इससे पहले भी कई मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है. गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने 10 साल और उसके भाई बसपा सांसद अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई थी. मुख्तार पर 5 लाख और अफजाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया था.
जेल सुरक्षा पर भी उठाए थे सवाल
ससे पहले इस साल ही जनवरी में ही अंसारी की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सुरक्षा उपाय जारी रखने के निर्देश दिया था. हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े चार्ट पर कोई खामी नहीं पाई थी. फिलहाल बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी 1996 से 2017 तक मऊ जिले की मऊ सदर विधानसभा सीट से लगातार पांच बार विधायक निर्वाचित हुए और 2022 के विधानसभा चुनाव में अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के टिकट पर चुनाव लड़कर यह सीट जीती थी.