हल्द्वानी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि निर्धारित समय प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक जिले के भीतर कही भी आने-जाने के लिए पास की आवश्यकता नही है।
श्री बंसल ने कहा कि निर्धारित समय प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक दुपहिया व चैपहियां वाहनों से जनपद के भीतर आवागमन के लिए अब किसी भी प्रकार के पास की कोई आवश्यकता नही होगी। मगर मास्क पहनें वाहनों मे सोशल डिस्टेंस, सेनेटाइजेशन नियमों का पूर्ण अनुपालन अनिवार्य होगा, चौपहिया वाहन चालक के साथ दो व्यक्ति ही अनुमन्य होंगे।
उन्होने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे निर्धारित समय मे वाहनों को अनावश्यक रूप से ना रोकें। श्री बंसल ने कहा कि 4 बजे बाद मेडिकल इमरजैंसी के लिए भी पास की आवश्यकता नही है।

Shabddoot – शब्द दूत Online News Portal