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मतदाता सूची में नाम हटाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने दायर की याचिका

@शब्द दूत ब्यूरो (15 अक्टूबर 2026)

नई दिल्ली। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार, 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस मामले में याचिका दायर कर मतदाता सूची में किए गए बदलावों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी 15 अक्टूबर की वाद सूची के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

याचिकाकर्ताओं ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में किए गए बदलावों और मतदाताओं के नाम हटाए जाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तकनीकी विशेषज्ञों वाली समिति गठित करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

याचिका में यह मांग भी की गई है कि किसी भी मतदाता का नाम बिना पूर्व नोटिस दिए और अपना पक्ष रखने का उचित अवसर प्रदान किए बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जाए। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने मामले का अंतिम निपटारा होने तक एसआईआर प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने की मांग भी की है।

इस मामले में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव सहित कई विपक्षी नेता याचिकाकर्ता हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर राजनीतिक दलों के साथ-साथ उन मतदाताओं की भी नजरें टिकी हैं, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अदालत इस मामले में याचिकाकर्ताओं की मांगों पर क्या रुख अपनाती है, यह सुनवाई के बाद स्पष्ट होगा।

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