इस फैसले का असर प्रदेश के लाखों लोगों पर पड़ेगा और कई सरकारी आवेदनों व वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
@शब्द दूत ब्यूरो(28 नवंबर 2025)
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आधार कार्ड को जन्म तिथि (Date of Birth) के प्रमाण के रूप में मान्य करने पर रोक लगा दी है। प्लानिंग विभाग की ओर से सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के विकल्प के रूप में स्वीकार न किया जाए।
स्पेशल सेक्रेटरी अमित सिंह बंसल ने आदेश में कहा कि आधार कार्ड के साथ किसी प्रकार का जन्म प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होता, इसलिए इसे DOB प्रूफ के रूप में मान्य नहीं माना जाएगा। सरकारी प्रक्रियाओं में अब केवल वैध Birth Certificate या अन्य अधिकृत दस्तावेजों को ही जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
इस फैसले का असर प्रदेश के लाखों लोगों पर पड़ेगा और कई सरकारी आवेदनों व वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

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