सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य रिटेल सेक्टर को और अधिक संगठित करना, जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाना है। अब केवल लाइसेंस प्राप्त और निर्धारित मानकों वाली दुकानों को ही इन उत्पादों की बिक्री की अनुमति होगी।
@शब्द दूत डेस्क (27 जून 2025)
रियाद। सऊदी अरब सरकार ने देश भर की बाकालाओं यानी छोटी किराना दुकानों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। अब इन दुकानों पर तंबाकू, खजूर, मांस और फल जैसी वस्तुओं की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है।
इस निर्णय की घोषणा मंत्रालय ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड हाउसिंग के मंत्री माजिद अल-होगैल ने की। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है।
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य रिटेल सेक्टर को और अधिक संगठित करना, जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाना है। अब केवल लाइसेंस प्राप्त और निर्धारित मानकों वाली दुकानों को ही इन उत्पादों की बिक्री की अनुमति होगी।
इस फैसले से देशभर के छोटे दुकानदारों में चिंता फैल गई है, क्योंकि खजूर और फल जैसे उत्पाद उनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। वहीं, उपभोक्ताओं को भी अब इन उत्पादों के लिए बड़ी दुकानों या सुपरमार्केट का रुख करना होगा।
सरकार का तर्क है कि कई दुकानों में भंडारण और स्वच्छता की उचित व्यवस्था नहीं होती, जिससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। ऐसे में यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य हित में आवश्यक है।
इस फैसले के बाद अब छोटे दुकानदार तंबाकू उत्पाद, खजूर, कच्चा या पैक्ड मांस, फल-सब्जियां नहीं बेच पायेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दुकान सील करने और लाइसेंस रद्द करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
इस आदेश के बाद अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले समय में इसका स्थानीय बाजार और रोजगार पर क्या असर पड़ेगा।
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