@शब्द दूत ब्यूरो (07 अप्रैल 2025)
काशीपुर। वक्फ की जमीन में खड़ी गेंहूं की फसल की नीलामी नौ अप्रैल को तहसील परिसर में की जायेगी।
यह जानकारी देते हुए गठित नीलामी समिति ने बताया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड अल्प संख्यक कल्याण देहरादून के आदेश पत्र संख्या 1496/उ.व.बोर्ड / 14 काशीपुर/2024-25 दिनांक 22मार्च 2025 के क्रम में उपजिलाधिकारी काशीपुर के आदेश पत्र रा० 792/व.वै. सहा. / 2025 दिनांक 24 मार्च 2025 मस्जिद काजीबाग काशीपुर वक्फ संख्या 14 की ग्राम धीमरखेडा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0-84/4 मि० रक्वई 3.44 है0 में खडी गेहूं की फसल की सार्वजानिक नीलागी यथाशीघ, गठित कमेटी द्वारा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
इस निर्देश के अनुपालन में वक्फ संख्या 14 की ग्राम धीमरखेडा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं० 84/4 मि० रक्वा 3.44 है0 में खडी गेहूं फसल की नीलामी तहसील परिसर काशीपुर में गठित कमेटी के द्वारा नौ अप्रैल को प्रातः 11:00 बजे की जायेगी। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति तहसील प्रांगण में उपस्थित होकर बोली लगा सकतें है। नीलामी में भाग लेने वाले वोलीदाता को अपनी चल-अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र तहसील नाजरात में बोली बोलने से पूर्व जमा करना आवश्यक होगा और तभी वह बोली में शामिल हो सकता है।
बोली बोलने से पूर्व रू0 20,000 (बीस हजार) की बतौर जमानत राशि जमा करना होगी। जमानत राशि बोली छूटने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता को छोडकर अन्य को वापस हो जायेगी। उच्चतम बोलीदाता के बोली हक में होने के पश्चात बोले गये कुल राशि का 1/4 भाग (धनराशि) तत्काल तहसील नाजरात में जमा करना होगा। धनराशि जमा न करने पर जमा जमानत की राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। पुनः नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। उच्चतम वोलीदाता को शेष 3/4 भाग (धनराशि) नीलामी में प्राप्त गेहूँ काटने से पूर्व तहसील नाजरात में जमा करनी होगी। समस्त धनराशि के जमा होने के वाद ही उच्चतम बोलीदाता को गेहूँ काटने की अनुमति दी जायेगी। नीलामी स्वीकृत अस्वीकृत करने का अधिकार उपजिलाधिकारी काशीपुर को होगा।
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