Breaking News

दुकानों के बोर्ड पर मालिक का नाम लिखने की अनिवार्यता नहीं,इस प्रदेश में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने दूर की भ्रम की स्थिति

@शब्द दूत ब्यूरो (21 जुलाई 2024)

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने स्पष्ट किया है कि नगरीय क्षेत्र अंतर्गत कावड़ यात्रियों के मार्ग में आने वाली दुकानों के बोर्ड पर दुकान मालिक के नाम लिखने संबंधित कोई भी निर्देश नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा या शासन स्तर पर जारी नहीं किए गए  हैं।

मध्य प्रदेश के नगरीय एवं आवास विभाग ने कहा कि कुछ निकायों से इस तरह की खबरें आ रही थी कि वहां कावड़ यात्रियों के मार्ग में दुकानों पर दुकान मालिक के नाम अनिवार्य रूप से लिखवायें जा रहे हैं, विभाग ने समस्त नगरीय निकायों को निर्देश दिए कि भ्रम से दूर रहें। “मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम,2017“ के तहत दुकानों पर बोर्ड लगाए जा सकते हैं। इन बोर्डों पर दुकान मालिक का नाम प्रदर्शित करने की कोई अनिवार्यता नहीं है।

Check Also

उत्तराखंड में मदरसों में शुक्रवार की छुट्टी पर रोक, अब रविवार को अवकाश; शिक्षा विभाग के नियम होंगे लागू

🔊 Listen to this @शब्द दूत ब्यूरो (21 अक्टूबर 2026) देहरादून। उत्तराखंड में मदरसों को …

googlesyndication.com/ I).push({ google_ad_client: "pub-