@ शब्द दूत ब्यूरो (07 मार्च 2024)
पिथौरागढ़/नैनीतालः उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नाबालिग के यौन शोषण के मामले में चमोली के युवक को दोषी पाते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) अदालत ने दस साल के कठोर कारावास और 75 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के निर्देश दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, नाबालिग को भगाने और उसके यौन शोषण के आरोप में चमोली जिले के गंडासर पट्टी के मटई गांव निवासी सौरभ पुरोहित के खिलाफ पिथौरागढ़ के थाना में गंभीर धाराओं 363, 366, 376 एवं यौन शोषण संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही प्रकरण की जांच उप निरीक्षक पूजा को सौंप दी गई। जांचोपरांत आरोपी के खिलाफ 27 जनवरी, 2022 को आरोप पत्र दायर कर दिया गया।
वहीं विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) प्रेम सिंह भंडारी की ओर से आरोपी के खिलाफ अदालत में ठोस पैरवी के साथ अहम सुबूत सौंपे गए। अंत में अदालत ने आरोपी को यौन शोषण का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 75 हजार जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत ने जुर्माने की राशि जमा न कर पाने की एवज में दोषी को तीन वर्ष के अतिरिक्त कारावास के निर्देश भी दिए हैं।