देहरादून। हाई कोर्ट के फैसले पर जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ने के इच्छुक दो बच्चों से अधिक वालों के सपनों पर राज्य निर्वाचन आयोग ने पानी फेर दिया है। दो से अधिक बच्चों वाले केवल ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत का चुनाव ही लड़ पायेंगे।
हाई कोर्ट के कल आये फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि कोर्ट का फैसला केवल प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के पदों पर ही लागू होगा। जबकि दो से अधिक बच्चों वाले अभी भी क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
आयोग का कहना है कि हाईकोर्ट ने केवल पंचायती राज संशोधन अधिनियम की धारा 8 (वन )आर पर फैसला सुनाया है और यह धारा केवल ग्राम प्रधान और ग्राम सभा सदस्यों पर ही लागू होती है। जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर पंचायती राज संशोधन अधिनियम की धारा 53 और जिला पंचायत सदस्य पदों पर धारा 90 के तहत 2 से अधिक बच्चे होने पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर दी है। आयोग के इस नए कदम के बाद बीडीसी व जिला पंचायत सदस्य पद पर तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को झटका लगा है।