@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (22 सितंबर, 2021)
कोरोना से मृत्यु होने पर पीड़ित के परिवार को पचास हज़ार रुपये का मुआवजा मिलेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि ये अनुग्रह राशि कोविड-19 महामारी के भविष्य के चरणों में भी या अगली अधिसूचना तक जारी रहेगी।
उन मृतकों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाएगा जो कोविड राहत कार्यों में शामिल थे या तैयारी गतिविधियों से जुड़े थे। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार मृत्यु के कारण को कोविड -19 के रूप में प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी।
राज्यों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से मुआवजा प्रदान किया जाएगा। हलफनामे के अनुसार, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) या जिला प्रशासन मुआवजे का वितरण करेगा।
मुआवजे की प्रक्रिया के बारे में केंद्र के मुताबिक, संबंधित परिवार मृत्यु प्रमाण पत्र सहित निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी एक फॉर्म के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत करेंगे।
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