दर्शक की भूमिका में स्थानीय पुलिस
राहुल सक्सैना
केलाखेडा नगर में जगह-जगह वाहनों की बेरोकटोक अवैघ कटाई निरन्तर जारी है। नगर में जगह-जगह वाहन काटने के अवैध स्लाटर हाउस बने पडे है। दिन दहाडें एक दिन में दर्जनो वाहन कटर की भेट चढ़ जाते है। परंतु स्थानीय पुलिस मूक दर्शक की भूमिका निभा रही है। इसमें मित्र पुलिस का निजि स्वार्थ है या राजनैतिक दवाब।
बताते चले कि केलाखेडा नगर में प्रतिदिन दर्जनों गाडिया बिना किसी रोक टोक के रोडों के किनारे कटती ही देखी जा सकती है। जिसमें कि सूत्रों की माने तो कई गाडिया तो चोरी की भी हो सकती है। पूर्व में भी केलाखेडा से चोरी की ट्रालियां काटने को लेकर कबाडी जेल जा चुके हैं। परंतु जेल से आते ही निरन्तर फिर इसी कृत्य में लग जाते है। कबाडियों को वाहन काटने के लिए बिना किसी असुविधा के 1000रू में घरेलू गैस के सिलेण्डर भी मिल जाते है। आखिर इतनी बडी मात्रा में वाहन कहा से प्रतिदिन आते है यह भी एक सोचनीय प्रश्न है। वाहन कटने के बाद वाहन के पार्टसों को वाहनो में लाद कर अलग-अलग गन्तव्यों पर बिना किसी बिल के रवाना कर दिया जाता है। जिसके चलते सरकार को प्रतिदिन लाखों रू की जीएसटी की भी हानि हो रही है। माह में एक आध बिल काट कर यह लोग जीएसटी के प्रति भी अभिलेखो में अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते है। इन्ही सब चोरियों के चलते बीते कुछ वर्ष पहले साईकिलों पर फेरी करने वाले कबाडी आज नगर में बडी बडी कोठीयों व वाहनों के मालिक बने बैठे है। कबाडियों द्वारा काटे गये वाहनो का कोई भी लेखा जोखा किसी भी अभिलेख में उनके पास अकिंत नही होता है जो कि पूर्णतया नियमाविरूद्व है।
स्थानीय पुलिस सभी पहलुओं से अवगत होते हुए भी मूकर्दाक की भूमिका निभा रही है। इसके पीछे निजि स्वार्थ है या राजनैतिक मजबूरी?
वाहन को काटने से पूर्व डीसीआरवी व राज्य सड़क परिवहन विभाग से लेना पड़ता है अनापत्ति प्रमाण पत्र :- एआरटीओ अनीता चन्द
इस बावत जब सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी काशीपुर अनीता चन्द से दूरभाष पर वार्ता की गई तो उन्होने बताया कि किसी भी वाहन को काटने से पहले वाहन पर किसी भी बैंक द्वारा कोई भी लोन पूर्णतया जमा होने के बाद अदेय प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात एक प्रार्थना पत्र वाहन स्वामी द्वारा परिवहन अधिकारी के समक्ष दिया जाता है तत्पश्चात वाहन स्वामी के द्वारा विभाग का समस्त वकाया टैक्स जमा करा कर व पुलिस विभाग के जिला कन्ट्रोल रूम से भी वाहन के किसी अपराध में लिप्त ना होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर वाहन स्वामी द्वारा वाहन की चैसिस प्लेट काट कर कार्यालय में जमा कराने का नियम है .