नई दिल्ली । उन्नाव रेप कांड में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। हालांकि पूर्व बीजेपी विधायक की सजा पर फैसला कल सुनाया जाएगा। साथ ही इस मामले में एक अन्य आरोपी शशि सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है। गौरतलब है कि 2017 में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया था। बाद में 2018 में सीबीआई ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था।
बता दें कि सेंगर के खिलाफ रेप और अपहरण के मामले में तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सेंगर पर अभी 3 और मामले दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट में चल रहे हैं। अभी सेंगर को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया गया है। कुलदीप सेंगर को 14 अप्रेल 2018 को गिरफ्तार किया गया था।
बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इस मामले को लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के बाद न्यायाधीश शर्मा ने पांच अगस्त से दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमे की सुनवाई की। तीस हजारी अदालत ने सीबीआई को चार्जशीट में देरी के लिए फटकार भी लगाई।
भाजपा से निष्कासित विधायक सेंगर पर 2017 में एक नाबालिग का अपहरण करने और उससे दुष्कर्म करने का आरोप था। इस मामले में सह आरोपी शशि सिंह पर भी मुकदमा चल रहा था। इस मामले में पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में विशेष अदालत लगाई गई थी।
इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को भी जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने मामले की जांच में देर करने और चार्जशीट दाखिल करने में समय लगाने को लेकर सीबीआई को आड़े हाथ लिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करने में एक साल लगा दिया। इससे जांच एजेंसी भी सवालों के घेरे में आती है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने पीड़िता को बयान देने के लिए कई बार बुलाया जबकि सीबीआई के अधिकारियों को पीड़िता के पास बयान लेने के लिए जाना चाहिए था।
कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़िता वारदात के समय नाबालिग थी और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। वो डरी हुई थी, उसे लगातार धमकियां दी जा रही थीं। उसके परिवार को जानक का खतरा था. कोर्ट ने कहा कि वह एक पावरफुल पर्सन से लड़ रही थी और इसी के चलते पीड़ित परिवार पर फर्जी केस भी लगाए गए।