@शब्द दूत ब्यूरो (30 नवंबर 2025)
उधम सिंह नगर। किच्छा के सिरोकला क्षेत्र में बिना प्रशासनिक अनुमति के निर्माणाधीन एक मस्जिद को प्राधिकरण की टीम ने सील कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार धार्मिक स्थल निर्माण के लिए अनिवार्य प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई थी।
जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत किसी भी नए धार्मिक स्थल का निर्माण जिला मजिस्ट्रेट (DM) की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी इस आदेश के अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि क्षेत्र में सरकारी भूमि को मुक्त कराने के लिए की गई नाप-जोख के दौरान यह मामला सामने आया। जांच में पता चला कि निर्माणाधीन भवन के लिए न तो भूमि दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और न ही निर्माण मानचित्र स्वीकृत था। नोटिस जारी किए जाने के बावजूद मस्जिद कमेटी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद भवन को सील कर दिया गया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृति किए जा रहे किसी भी निर्माण पर कार्रवाई जारी रहेगी। इससे पूर्व भी जिले के पहाड़गंज क्षेत्र में एक अवैध धार्मिक निर्माण पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने नोटिस जारी कर भवन को सील किया था, जिसके बाद उसका लेंटर हटाया गया था।
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