@शब्द दूत ब्यूरो (20 अक्टूबर 2025)
देहरादून। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विधिक माप विज्ञान विभाग, देहरादून ने एक जागरूकता विज्ञप्ति जारी की है। इसमें नागरिकों से पेट्रोल-डीजल, सोने-चांदी, गैस सिलेंडर, पैक वस्तुओं और मिठाई खरीदते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है।
विभाग ने कहा है कि पेट्रोल या डीजल लेते समय मीटर शून्य (0) से प्रारंभ होना चाहिए और डिलीवरी के बाद ली गई मात्रा व मूल्य की जांच करनी चाहिए। उपभोक्ता एक या पाँच लीटर के माप से पेट्रोल की गुणवत्ता और मात्रा की जांच भी कर सकते हैं।
सोने-चांदी की वस्तुएं खरीदते समय सत्यापन बुला व बैच नंबर देखकर ही खरीदारी करने को कहा गया है। विभाग ने चेताया है कि बिना हॉलमार्क के सोना या चांदी खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। साथ ही व्यापारियों को बिना सत्यापन प्रमाणपत्र के लेनदेन करने से बचने की सलाह दी गई है।
गैस सिलेंडर खरीदते समय सही सील लगी हो और कुल वजन 14.2 किलोग्राम होना चाहिए। सिलेंडर का वजन संदिग्ध लगे तो उपभोक्ता खाद्य भंडार या गोदाम में रखे तौल यंत्र से जांच कर सकते हैं।
पैक वस्तुएं (ऑनलाइन या ऑफलाइन) खरीदते समय उपभोक्ताओं को निर्माता का नाम, पता, वस्तु की शुद्ध मात्रा, निर्माण तिथि और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की जांच करने की सलाह दी गई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि एमआरपी से अधिक मूल्य वसूलना दंडनीय अपराध है।
मिठाई खरीदते समय दुकानदार से डिब्बा सहित वजन कराने और खाली डिब्बा दिखाकर तौलने की अपील की गई है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यापारी इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उपभोक्ता शिकायत विभागीय कार्यालय में कर सकते हैं। शिकायतें विधिक माप विज्ञान विभाग, ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून के पते पर या ईमेल legalmetuk@gmail.com पर भेजी जा सकती है।
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