@शब्द दूत ब्यूरो (29 सितंबर 2025)
काशीपुर। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। उप जिलाधिकारी काशीपुर कार्यालय से कोतवाली के सामने स्थित दो दर्जन से अधिक फड़ संचालकों को 20 सितंबर को उपजिलाधिकारी की ओर से नोटिस दिये गए हैं।
नोटिस में कहा गया है कि मुख्य बाजार मार्ग पर सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण करते हुए दुकानें संचालित की जा रही है। यह निर्माण सरकारी भूमि की सीमा से बाहर अतिक्रमण कर खड़ा किया गया है।
नोटिस में यह भी कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखंड नैनीताल के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है। उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर 2024 को पारित आदेश में जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर को अतिक्रमण की शिकायतों की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित करने और समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
उप जिलाधिकारी काशीपुर अभय प्रताप सिंह द्वारा हस्ताक्षरित इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह कदम साफ संकेत है कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है।
उधर तहसीलदार पंकज चंदोला ने बताया कि इन फड़ संचालकों को उपजिलाधिकारी कार्यालय से नोटिस दिये गये हैं। नोटिस में 15 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद नियमानुसार सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर उसे हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।
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