देहरादून। केंद्र द्वारा जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के निर्णयों के आधार पर कर दरों में व्यापक सरलीकरण और कई वस्तुओं व सेवाओं पर कर दरों में कटौती की घोषणा की गयी है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य आम उपभोग की वस्तुओं, कृषि व स्वास्थ्य संबंधित सामग्री तथा जीवन और स्वास्थ्य बीमा सेवाओं को सस्ता बनाकर आम आदमी और व्यापार को लाभ पहुँचाना है।
स्लैब सरलीकरण
12% स्लैब को समाप्त कर कई वस्तुएँ करमुक्त (tax-free) या 5% में लाई गयीं; कुछ उपभोक्ता वस्तुओं का दर 18% से घटाकर 5% किया गया; लग्जरी मदों की कुछ श्रेणियाँ 28% से बढ़ाकर 40% कर दी गयी।
कृषि/स्वास्थ्य/बुनियादी उपभोग
कृषि वस्तुएँ, कुछ चिकित्सा उपकरण तथा खाद्य व रोजमर्रा की वस्तुएँ पर दरें घटाई गयीं — छोटे उद्योगों, किसानों व उपभोक्ताओं को लाभ।
बीमा पर छूट
सभी निजी जीवन बीमा व निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर 18% GST हटाकर पूर्ण करमुक्त किया गया है।
12% से करमुक्त या 5% में आने वाली प्रमुख वस्तुएँ व सेवाएँ
| वस्तु / सेवा | वर्तमान दर | 22.09.2025 से परिवर्तित दर |
|---|---|---|
| पेंसिल, शार्पनर, पेस्टल्स | 12% | करमुक्त |
| एक्सरसाइज बुक / नोटबुक | 12% | करमुक्त |
| बटर, घी, चीज़ | 12% | 5% |
| कृषि में प्रयुक्त ट्रैक्टर | 12% | 5% |
| प्री-पैक्ड नमकीन (भुजिया आदि) | 12% | 5% |
| बर्तन (किचन वेयर / टेबल वेयर) | 12% | 5% |
| फीडिंग बॉटल एवं नैपकिन | 12% | 5% |
| सिलाई मशीन | 12% | 5% |
| मेडिकल ऑक्सीजन | 12% | 5% |
| ग्लूकोमीटर | 12% | 5% |
| नजर के चश्मे | 12% | 5% |
| ड्राई फ्रूट | 12% | 5% |
| जैम, फ्रूट जैली | 12% | 5% |
| होटल आवास (कमरा प्रतिदिन ₹7,500 तक) | 12% | 5% |
28% से 18% में आने वाली प्रमुख वस्तुएँ
| वस्तु | वर्तमान दर | 22.09.2025 से परिवर्तित दर |
|---|---|---|
| टीवी (32 इंच सहित सभी टीवी) | 28% | 18% |
| एयर कंडीशनिंग मशीन | 28% | 18% |
| डिशवाशिंग मशीन | 28% | 18% |
| थ्री-व्हीलर | 28% | 18% |
| पेट्रोल/पेट्रोल-हाइब्रिड कार (निर्दिष्ट CC सीमा तक) | 28% | 18% |
| डीजल/डीजल-हाइब्रिड कार (निर्दिष्ट CC सीमा तक) | 28% | 18% |
| मोटरसाइकिल (350 cc तक) | 28% | 18% |
| माल परिवहन के वाहन | 28% | 18% |
| सीमेंट | 28% | 18% |
18% से करमुक्त होने वाली सेवाएँ
| सेवा | वर्तमान दर | 22.09.2025 से परिवर्तित दर |
|---|---|---|
| सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसियाँ | 18% | करमुक्त |
| सभी निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ | 18% | करमुक्त |
अन्य प्रमुख वस्तुएँ जिन पर जीएसटी कम किया गया
| वस्तु/सेवा | वर्तमान दर | 22.09.2025 से परिवर्तित दर |
|---|---|---|
| शैम्पू, टैल्कम पाउडर, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, टूथब्रश | 18% | 5% |
| पैस्ट्री, केक, बिस्किट | 18% | 5% |
| आइसक्रीम | 18% | 5% |
| शुगर कन्फेक्शनरी, चॉकलेट | 18% | 5% |
| कॉर्नफ्लेक्स, सूप, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर | 18% | 5% |
| ट्रैक्टर टायर व ट्यूब, थर्मामीटर | 18% | 5% |
| पनीर, पिज़्ज़ा ब्रेड, रोटी | 5% | करमुक्त |
| परांठा | 18% | करमुक्त |
| इरेज़र | 5% | करमुक्त |
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश में जीएसटी दरों में भारी कमी कर दी है। इसी क्रम में राज्य में भी 22 सितंबर से नई जीएसटी दरों को लागू किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ ही अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी।
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
कर सुधारों से दैनिक उपयोग की वस्तुओं, कृषि-उपकरणों, चिकित्सा उपकरणों और बीमा सेवाओं की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। इससे उपभोक्ताओं की खरीदशक्ति बढ़ेगी, मांग में इज़ाफ़ा होगा और व्यापार-व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा। कुछ लग्जरी मदों पर कर बढ़ने के बाबजूद कम्पनसेशन सेस हटने के कारण उनकी कीमतों में कुछ कमी भी संभावित है।
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