नई दिल्ली। दिल्ली में पानी को लेकर आर ओ पर लगाए गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इसे सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आर ओ पर बैन जारी रखने का आदेश दिया है. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आर ओ कंपनियों से कहा है कि वह अपनी बात मंत्रालय के सामने रखें. इसके लिए कोर्ट ने आर ओ कंपनियों को 10 दिन का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें एनजीटी के आर ओ पर लगाई गई रोक में कोई कमी नहीं लगती है।
बता दें कि वॉटर क्वालिटी इंडिया एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली में आर ओ फिल्टर के उपयोग पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के प्रतिबंध हटाने की मांग की थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया।
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासपास ने ट्विट करते हुए कहा कि अगर दिल्ली का पानी शुद्ध है तो अरविंद केजरीवाल ये घोषणा करें कि उनके सभी कार्यालयों से आर ओ हटा लिया जाएगा। इसके बाद सभी सरकारी बैठकों में बोतल बंद पानी की जगह नल का पानी पिलाया जाएगा। साथ ही दिल्ली सरकार पानी के मानक को मेंडेटरी करने की अनुशंसा करे। इस ट्वीट के जवाब में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लिखा, अब असली दर्द निकला बाहर मंत्री जी आर ओ कंपनी से क्या डील हुई है बता दो।


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