@शब्द दूत ब्यूरो (28 जुलाई 2025)
देहरादून। चार नन्ही बच्चियों की विधवा मां प्रिया को न्याय दिलाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड की देहरादून स्थित शाखा को सील कर दिया है। 6.50 लाख रुपये के गृह ऋण के बीमा के बावजूद पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद प्रिया को परेशान करने वाली बैंक पर यह कार्यवाही प्रशासन के सख्त रुख का परिणाम है।
प्रशासन ने बैंक की चल-अचल संपत्ति कुर्क कर दी है और नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यही नहीं, बैंक के सभी खातों को भी सीज कर दिया गया है। यह फैसला तब लिया गया जब बैंक ने ऋण बीमा क्लेम और नो ड्यूज जारी करने से इनकार कर विधवा महिला को बार-बार चक्कर कटवाए।
प्रिया के पति स्वर्गीय विकास कुमार ने सीएसएल फाइनेंस से 6.50 लाख का ऋण लिया था और उसी के अनुरूप ऋण बीमा भी करवाया गया था। 12 जुलाई 2024 को उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद बीमा के तहत ऋण माफ होना था। लेकिन बैंक ने न सिर्फ प्रिया को परेशान किया, बल्कि उनके घर के कागजात भी जब्त कर लिए थे।
आर्थिक तंगी और मानसिक उत्पीड़न से जूझ रही प्रिया ने 11 जुलाई 2025 को जिलाधिकारी सविन बंसल से न्याय की गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए बैंक प्रबंधक के विरुद्ध ₹7.15 लाख की वसूली आरसी (रिवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी कर दी।
प्रशासन ने सीएसएल फाइनेंस के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू करते हुए बैंक की चल संपत्ति को पहले कुर्क किया, लेकिन वह धनराशि के सापेक्ष पर्याप्त नहीं पाई गई। इसके बाद उ.प्र. ज.वि. एवं भू-राजस्व अधिनियम 1950 की धारा 282 के तहत बैंक के खाते कुर्क कर दिए गए हैं।
बैंक के विरुद्ध यह कार्रवाई समाज के निर्बल, असहाय वर्ग के हक की रक्षा की दिशा में प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि जनमानस को गुमराह करने और नियमों की अवहेलना करने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर अब सख्त शिकंजा कसा जाएगा।
इस पूरे घटनाक्रम ने निजी बैंकों की कार्यप्रणाली और उनके द्वारा किए जा रहे बीमा-धोखाधड़ी के मामलों पर भी गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से आमजन में जहां राहत की भावना है, वहीं बैंकों में भय का माहौल है।
अब देखना यह है कि क्या अन्य वित्तीय संस्थाएं भी इससे सबक लेंगी या फिर प्रशासन को अगला बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा।
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