यह बूथ भूमिगत रूप से चारागाह (पशुपालक) भूमि पर बना था, जिस पर राज्य का अधिकार कतई नहीं था। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत हाईकोर्ट में दर्ज की ।
@शब्द दूत ब्यूरो (06 जुलाई 2025)
जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चारागाह भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए पुलिस बूथ को हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई स्थानीय निवासी राम बुझारत यादव की याचिका पर तहसील-द्वारा शनिवार को की गई, जिसमें प्रशासन की चूक पर अंकुश लगाने की मांग उठी थी।
पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ के निर्देश पर नवनिर्मित पुलिस बूथ को सेवईनाला इलाके में बड़े धूमधाम से स्थापित और उद्घाटन किया गया, जिसमें सीओ सिटी देवेश सिंह समेत स्थानीय पुलिस अधिकारी मौजूद थे ।
हालांकि, यह बूथ भूमिगत रूप से चारागाह (पशुपालक) भूमि पर बना था, जिस पर राज्य का अधिकार कतई नहीं था। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत हाईकोर्ट में दर्ज की ।
हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद अवैध निर्माण को तुरंत हटाने और जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया।
शुक्रवार को तहसीलदार सदर सौरभ कुमार, नायब तहसीलदार महेंद्र कुमार व जफराबाद थाना प्रभारी विश्वनाथ प्रताप सिंह की मौजूदगी में जेसीबी द्वारा पुलिस बूथ को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया ।
इस बारे में एएसपी डॉ. कौस्तुभ ने स्वीकार करते हुए कहा कि पुलिस की ओर से गलती हुई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चारागाह भूमि पर अवैध तरीके से बनी इस संरचना को हटाकर भूमिहीन अतिक्रमण मुक्त कराया गया ।
यह घटना “बुल्डोजर न्याय” की उस राजनीति में शामिल है, जहां अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रूख अपनाया जा रहा है । हालांकि, यहां खास बात यह है कि यह एक सरकारी पहल थी — यानी पुलिस और प्रशासन ने स्वयं अवैध निर्माण किया था, जिसे कोर्ट ने ही उजागर किया और न्यायसंगत तरीके से हटाने का आदेश दिया। यह तो स्पष्ट संकेत है कि कई बार शासन के अंदरूनी अंग भी नियमों की अनदेखी कर सकते हैं, और राज्य इसके खिलाफ स्वयं सख्ती दिखा रहा है।
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