@शब्द दूत ब्यूरो (14 जून 2025)
बाजपुर (ऊधमसिंहनगर)। तहसील बाजपुर के ग्राम लधुपुरा निवासी जसपाल सिंह की शिकायत पर पुलिस ने काशीपुर निवासी अनूप अग्रवाल समेत सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज किया है। मामला एक स्टोन क्रशर की साझेदारी और जमीन की रजिस्ट्री के नाम पर करोड़ों की ठगी से जुड़ा है।
शिकायतकर्ता जसपाल सिंह पुत्र गुरनाम सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए शिकायती पत्र में बताया कि ग्राम लधुपुरा में उसकी लगभग 7.5 एकड़ भूमि थी। अनूप अग्रवाल पुत्र केशव शरण अग्रवाल और तजेन्द्र सिंह ने उसे प्रस्ताव दिया कि इस भूमि पर साझेदारी में स्टोन क्रशर लगाया जाएगा, जिससे अच्छा मुनाफा होगा। उन्होंने उसे विश्वास में लेकर कहा कि क्रशर की अनुमति के लिए पहले भूमि की रजिस्ट्री पार्टनरों के नाम पर करवानी होगी, लेकिन भूमि की कीमत उसे दी जाएगी और क्रशर पर आने वाला खर्चा भी बराबर-बराबर बांटा जाएगा।
जसपाल सिंह ने बताया कि विश्वास में आकर उसने जमीन की रजिस्ट्री रोशन लाल तोमर और रविन्द्र शर्मा के नाम करवा दी, जिस पर वर्तमान में “पाल ग्रिट्स” नाम से स्टोन क्रशर संचालित है। अनूप अग्रवाल ने उसे एक हस्तलिखित सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर भी करवा लिए, जिसमें जमीन के विक्रय और भुगतान की बात कही गई थी। लेकिन रजिस्ट्री के बाद आज तक न तो उसे किसी प्रकार का भुगतान किया गया और न ही रजिस्ट्री में उल्लेखित चेक उसे सौंपे गए।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसे क्रशर में भागीदारी देने का झांसा दिया गया था, परंतु जब उसने जानकारी ली तो पता चला कि क्रशर की अनुमति हरकेवल सिंह और दिलवर सिंह के नाम पर ली गई थी। उसका इसमें कहीं भी नाम नहीं था।
28 फरवरी 2025 को जब उसने अमोल अग्रवाल से भुगतान की बात की तो अमोल ने उसे गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी और कहा कि दुबारा आया तो जिंदा नहीं बचेगा। जसपाल ने आरोप लगाया कि अनूप अग्रवाल, उनके बेटे अमोल अग्रवाल, वरुण अग्रवाल, दलजीत सिंह, तजेन्द्र सिंह और अन्य ने आपसी मिलीभगत से उसकी जमीन को हड़प लिया और उसे धोखे में रखकर रजिस्ट्री अपने पक्ष में करवा ली।
पुलिस ने शिकायत की पुष्टि के बाद अनूप अग्रवाल, अमोल अग्रवाल, वरुण अग्रवाल, दलजीत सिंह, तजेन्द्र सिंह, हरकेवल सिंह और दिलवर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (साझा आपराधिक मंशा), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 504 (शब्दों से अपमानित करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच एसआई संदीप शर्मा को सौंपी गई है।
पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
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