@शब्द दूत ब्यूरो (09 जून 2025)
देहरादून। उत्तराखंड में पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों के कार्यकाल बढ़ाये जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रदेश की पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में क्रमशः दिनांक 27 मई2025, दिनांक 29 मई 2025 एवं दिनांक 01 जून 2025 को समाप्त हो चुका है एवं अति अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों का सामान्य निर्वाचन प्रशासकों के कार्यकाल समाप्ति की तिथि से पूर्व कराया जाना साध्य नहीं हो सका है।
ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति में प्रदेश में माह जुलाई, 2025 में प्रस्तावित आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) प्रक्रिया सम्पन्न होने तक/नवीन पंचायतों के गठन तक की तिथि तक, अथवा 31 जुलाई, 2025 (जो भी पहले हो) तक कार्यहित, जनहित एवं पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन किये जाने हेतु प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में जिला पंचायतों में संबंधित जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्र पंचायतों में संबंधित उपजिलाधिकारी (अपनी क्षेत्राधिकारिता में) ग्राम पंचायतों में संबंधित विकासखण्ड में तैनात सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रशासक बनाया गया है।

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