@शब्द दूत ब्यूरो (25 दिसंबर 2024)
काशीपुर । वर्ष 2013 में काशीपुर निवासी तस्लीम ठेकेदार द्वारा एक मुकदमा थाना काशीपुर में दर्ज कराया,जिसमें कहा गया कि सर्वेश गुप्ता पुत्र रूपकिशोर गुप्ता, ने उन्हें धोखा देकर 72,25 तोले जेवर अपने पास 5,40,000/- रू0 में गिरवी रखा था।
यह जेवर उनकी पत्नि, पुत्रवधु व लड़कियों के थे। जिस पर वह लगातार ब्याज देते रहे। 5,40,000/- रू० देने के बाद भी सर्वेश गुप्ता ने 72,25 तोले सोना नहीं लौटाया। बल्कि परिवार वाले दुकान पर गये, तो गन्दी गन्दी गालियाँ दी तथा जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद सर्वेश गुप्ता पर न्यायालय काशीपुर में धारा 420, 406, 407, 354, 504 व 506 आई.पी.सी. का मुकदमा चला।
मामले की सुनवाई में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण ने बहस की। आरोपी के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि सोना लेन देन का कोई कागज नहीं है और ना ही वीडियोग्राफी की कोई फोरेंसिक जॉच करायी है। जिससे स्पष्ट हो सके कि मामला सत्य व सही है। इस सम्बन्ध में छः गवाह भी हुये। अभियुक्त के अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर अभियुक्त को 420, 406, 407, 354, 504 व 506 आई.पी.सी. में बरी किया गया।
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