@शब्द दूत ब्यूरो(27 नवंबर 2024)
अजमेर। यहाँ स्थित ख्वाजा गरीब नवाज के हिंदू मंदिर होने की याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया और इस मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं।
सिविल कोर्ट (वेस्ट) ने ऐसा दावा करती याचिका को स्वीकार कर लिया है।अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को संकट मोचन शिव मंदिर होने का दावा मामले में आज अजमेर सिविल कोर्ट वेस्ट में बहस की गई। कोर्ट में बहस के दौरान भगवान शिव के बाल स्वरूप की तरफ से वकील रामस्वरूप बिश्नोई ओर ईश्वर सिंह की ओर से बहस की गई।
याचिका में कहा गया है कि दरगाह से पहले यहां शिव मंदिर था, जिसके कई साक्ष्य दस्तावेज के रूप में कोर्ट के सामने पेश किए गए। कोर्ट ने इस केस को सुनवाई लायक मान लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में दरगाह का ए एस आई सर्वे कराए जाने की मांग की गई है, ताकि सबूत जुटाकर पता लगाया जा सके कि अजमेर दरगाह पहले शिव मंदिर थी।
याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सुनवाई के बाद नोटिस के निर्देश जारी किए। कोर्ट के आदेश के अनुसार, अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग और एएसआई को नोटिस जारी किए जाएंगे। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने वकील रामनिवास बिश्नोई और ईश्वर सिंह के मार्फत कोर्ट में वाद दायर किया था।