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हनीप्रीत पर से हटाई गई देशद्रोह की धारा, आरोप हुए तय

चंडीगढ़ । पंचकूला हिंसा मामले में राम रहीम की राज़दर हनीप्रीत को बड़ी राहत मिली है। पंचकूला कोर्ट ने हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिये हैं, लेकिन इन सभी आरोपियों से देशद्रोह की धारा को हटा दिया गया है। अब इन आरोपियों पर IPC की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किये गए हैं जबकि IPC की धारा 121 व 121ए की धारा को हटा दिया गया है।

बता दें कि आज पंचकूला हिंसा मामले में सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था। जिसके बाद सभी आरोपियों पर आरोप तय किये गए हैं। पंचकूला में 25 अगस्त 2017 को हुए दंगों के मामले में एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट में सुनवाई हुई थी।

गौरतलब है कि हनीप्रीत के खिलाफ FIR नंबर 345 में IPC की धारा 121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत है अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज।

हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह मामले की आरोपी है।

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