नैनीताल। हरीश रावत के स्टिंग मामले की सुनवाई एक बार फिर स्थगित हो गई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में में आज सुनवाई करनी थी। उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जुड़े स्टिंग मामले में हाईकोर्ट ने आज होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी है तथा अगली सुनवाई की तिथि सात जनवरी नियत कर दी है। स्टिंग मामले में हरीश रावत की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं।
गौरतलब है कि स्टिंग मामले में इससे पूर्व कोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी थी। अभी तक की सुनवाई में सीबीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि वह इस मामले में हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रही है। इस पर हरीश रावत ने सीबीआई की ओर से इस मामले में जांच करने के अधिकार को चुनौती दी थी।
उन्होंने कहा था कि जब राज्य सरकार ने राष्ट्रपति शासन के दौरान की गई सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन वापस लिया था और जांच एसआईटी से कराने का निर्णय लिया था तो सीबीआई को जांच का अधिकार है ही नहीं।
एकलपीठ ने सीबीआई की रिपोर्ट पर कहा था कि उसके समक्ष मुख्य विचारणीय विषय 31 मार्च 2016 के सीबीआई जांच के राज्यपाल के आदेश, 2 फरवरी के अध्यादेश और 15 मई 2016 के राज्य सरकार द्वारा सीबीआई के बजाय एसआईटी से जांच के आदेश की वैधता की जांच करना है।
कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को स्वतंत्र है और जांच शुरू कर सकती है, लेकिन अग्रिम कार्यवाही न्यायालय के अंतिम आदेश पर आधारित होगी।