@शब्द दूत ब्यूरो (04 मई 2024)
देहरादून । कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत प्रदेश के दस चिकित्सालयों का अनुबंध निलंबित कर दिया गया है। निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तराखण्ड दीप्ति सिंह ने आज एक आदेश इस संबंध में जारी किया।
आदेश में कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादित बीमांकितों एवं उनके आश्रितों को द्वितीयक स्तरीय चिकित्सकीय सुविधायें प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से नगद रहित योजना के तहत निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन निजी चिकित्सा संस्थानों को अनुबन्धित किया गया था।
लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुबन्धित चिकित्सा संस्थानो के द्वारा यू.टी.आई. पोर्टल पर जमा किये गये देयकों की समीक्षा उपरांत संज्ञान में आया कि कुछ अनुबन्धित चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में भर्ती के मामलों में आने वाले उपचार का व्यय सामान्य से कहीं अधिक है।
जिन अस्पतालों का अनुबंध समाप्त किया गया है उनमें मैट्रो हॉस्पिटल एवं हार्ट इन्सीटयूट, (ए यूनिट ऑफ सनहिल प्रा०लि०), हरिद्वार, वेलनगिरी हिल्स नर्सिंग होम, हरिद्वार रोड़, रूड़की, हरिद्वार, रैंकर्स अस्पताल, सलीमपुर बाईपास रोड़, हरिद्वार, मेडिकेयर अस्पताल, चकराता रोड़, सेलाकुई, देहरादून, कृष्णा मेडिकल सेंटर, 22, इंदर रोड़, डालनवाला, देहरादून, बालाजी अस्पताल, हल्द्वानी, नैनीताल, अनमोल अस्पताल, काशीपुर, उधम सिंह नगर, बृजलाल अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर प्रा०लि०, हल्द्वानी, नैनीताल, श्री कृष्णा अस्पताल, गिरीताल रोड काशीपुर, उधमसिंहनगर, के.वी.आर. हास्पिटल, रिलाइंस पैट्रोल पम्प, काशीपुर, उधमसिंहनगर। आदेशतके अनुसार इन सभी अस्पतालों में ईएसआई के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा को निलंबित किया गया है। साथ ही इन चिकित्सा संस्थानों से अपना पक्ष एक माह के भीतर निदेशालय को उपलब्ध करायें। लेकिन इन अस्पतालों में पूर्व से चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहे भर्ती मरीजों का उपचार जारी रहेगा।