@शब्द दूत ब्यूरो (14 मार्च, 2024)
देहरादून। पुष्पांजलि इंफ्राटेक के निदेशक दीपक मित्तल और उसकी पत्नी राखी मित्तल फ्लैट खरीदारों के 45 करोड़ रुपये लेकर फरार हैं। इस मामले में जहां पुलिस ने नौ मुकदमे दर्ज किए हैं, वहीं एसटीएफ और ईडी ने भी अपनी-अपनी तरफ से कार्रवाई की है। हालांकि, तीन जांच एजेंसियों के पीछे लगने के बाद भी बिल्डर दंपती फरार हैं।
स्पेशल जज पीएमएलए (प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट) ने दीपक मित्तल और उसकी पत्नी राखी मित्तल को चार मई 2024 को कोर्ट में तलब किया है। इस क्रम में ईडी ने मित्तल के आवास पर नोटिस चस्पा किया और मुनादी कराई।
ईडी की टीम बुधवार को दीपक मित्तल के हरिद्वार स्थित देवपुरा पहुंची और मित्तल दंपती के घर के बाहर ढोल बजाकर कोर्ट के आदेश की मुनादी कराई। साथ ही कोर्ट का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। यदि कोर्ट के आदेश के बाद भी बिल्डर दंपती हाजिर नहीं होता है तो उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा सकता है।
पुष्पांजलि की आर्किड पार्क (फेज एक और दो) परियोजना में फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी के मामले में निदेशक दीपक मित्तल और उसकी पत्नी राखी मित्तल भले ही अभी फरार चल रहे हैं, लेकिन परियोजना के अन्य निदेशक राजपाल वालिया की उत्तराखंड की एसटीएफ और इसके बाद ईडी भी गिरफ्तारी कर चुकी है।
इससे पहले राजपाल वालिया की पत्नी शेफाली वालिया को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था, जबकि दीपक मित्तल के पिता अश्वनी मित्तल को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा।
अब केस की महज एक कड़ी दीपक और राखी की गिरफ्तारी होनी बाकी है। ये दोनों आरोपित अभी दुबई में बताए जा रहे हैं और पुलिस समेत ईडी व रेरा के साथ लुका-छिपी खेल रहे हैं।
पुष्पांजलि इंफ्राटेक परियोजना के अहम बिंदु
– पुष्पांजलि की आर्किड पार्क (फेज एक व दो) समेत एमिनेंट हाइट्स परियोजना के 90 के करीब फ्लैट खरीदार कब्जे के लिए चार-पांच साल से भटक रहे हैं।
– बिल्डर दीपक मित्तल और उसकी पत्नी राखी मित्तल वर्ष 2020 से ही फरार हैं।
– परियोजनाओं का निर्माण वर्ष 2018 से ही बंद है और खरीदारों के करीब 45 करोड़ रुपये फंस गए हैं।
– फ्लैट खरीदारों की ओर से रेरा में 64 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं, जबकि पुलिस में नौ मुकदमे पंजीकृत हैं।
– परियोजना के निर्माण के लिए पीएनबी की इंदिरा नगर शाखा से लिया गया 21 करोड़ रुपये का ऋण एनपीए घोषित हो चुका है, हालांकि, खरीदारों के हित को देखते हुए सरफेसी एक्ट के तहत नीलामी पर रेरा की रोक है।
– प्रकरण में मनी लांड्रिंग को देखते हुए ईडी मार्च 2022 में परियोजना व निदेशकों के फ्लैट अटैच कर चुका है।
– रेरा ने फ्लैट खरीदारों की मांग पर अन्य बिल्डर से परियोजना पूर्ण कराने के विकल्प पर विचार किया, लेकिन प्रकरण की पेचीदगी को देखते हुए बात आगे नहीं बढ़ पा रही।
– फ्लैट खरीदारों की परेशानी को देखते हुए अब रेरा ने अन्य बिल्डर से अधूरी परियोजना को पूरा कराने की दिशा में कुछ कदम बढ़ाए हैं।
– रेरा अभी परियोजना को प्रभावी रूप से पूरा कराने की दिशा में एक्ट की धारा 08 का प्रयोग करने की तरफ बढ़ रहा है।