नैनीताल। हरीश रावत स्टिंग मामले में आज सुनवाई पूरी हो गई और हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 1 नवंबर नियत कर दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर करने से नहीं रोका है लेकिन कार्रवाई तब तक नहीं करने का आदेश दिया जब तक कि कोर्ट मामले की सुनवाई पूरी न कर ले। उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जुड़े स्टिंग प्रकरण में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाइकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 1 नवंबर की तारीख तय की है।
हाईकोर्ट में चार घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। सीबीआई के वकील ने कहा कि इस मामले में सीबीआई पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रही है।
न्यायालय ने कहा कि सी .बी.आई एफ.आई.आर दर्ज कर जांच कर सकती और न्यायालय इसे रोक नही रही है । लेकिन इस मामले में न्यायालय के अंतिम आदेश आने तक कोई भी कार्यवाही नही की जाएगी।