नैनीताल । पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। मामले की सुनवाई सुबह साढ़े 11 बजे शुरू हुई।
कांग्रेस के दिग्गज नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल इस मामले में हरीश रावत की ओर से पैरवी कर रहे हैं। उधर सीबीआई की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राकेश थपलियाल बहस कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने सीबीआई की प्रारंभिक सीलबंद जांच रिपोर्ट देखी साथ ही सीबीआई के अधिवक्ता की दलील को स्वीकार कर लिया है।
बता दें कि एक निजी द्वारा किये गये स्टिंग ऑपरेशन के मामले में हरीश रावत के विरूद्ध न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हो रही है। इससे पहले सुनवाई में न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे ने इस मामले को सुनने से इंकार कर दिया था जिसके बाद मुख्य न्यायधीश ने इस प्रकरण को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ को स्थानांतरित कर दिया था।
इससे पहले सुनवाई में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में रावत के अधिवक्ताओं ने सीबीआई की इस मामले में दाखिल प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को अवैध करार देते हुए रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने का विरोध किया था। पूर्व में सीबीआई ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रही है।