मुंबई। रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) पर प्रतिबंध लगाने के बाद मुंबई में इस बैंक की शाखाओं के बाहर अफरातफरी की स्थिति पैदा हो गई है।
रिजर्व बैंक ने इस बैंक के खाते से पैसा निकालने की सीमा भी तय कर दी है। एक खाताधारक अपने खाते से एक दिन में 1000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकेगा।केंद्रीय बैंक ने पीएमसी बैंक को नया लोन नहीं देने का भी निर्देश दिया है।
आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध का कोई कारण नहीं बताया है। अधिसूचना में कहा गया है, “रिजर्व बैंक की तरफ से दिए गए निर्देश का मतलब इस बैंक का लाइसेंस निरस्त होना नहीं माना चाहिए। यह बैंक अगले नोटिस/अधिसूचना तक प्रतिबंधों के साथ अपना कामकाज जारी रखेगा। ये प्रतिबंध छह महीने तक जारी रहेंगे। पीएमसी बैंक को 2000 में शिड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिया गया था। कई राज्यों में इस बैंक की शाखाएं है।
इस पूरे मामले पर पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के एमडी जॉय थॉमस ने कहा, ” हमें आरबीआई के नियमों के उल्लंघन का खेद है। इस वजह से 6 महीने तक हमारे ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बतौर एमडी मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं।इसके साथ ही सभी जमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करता हूं कि 6 महीने से पहले हम अपनी कमियों को सुधार लेंगे।
जॉय थॉमस ने आगे कहा कि अनियमितताओं को सुधार कर प्रतिबंधों को हटाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी ग्राहकों के लिए एक मुश्किल समय है। मुझे यह भी पता है कि कोई भी माफी इस दर्द को खत्म नहीं कर सकता है। आप सभी से अपील है कि कृपया हमारे साथ रहें और सहयोग करें। हम विश्वास दिलाते हैं कि जल्द इस स्थिति से उबरेंगे और मजबूत होंगे।