नई दिल्ली। उत्तराखंड सरकार ने पंचायत चुनावों में दो अधिक बच्चों के चुनाव लड़ने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी है। सुनवाई सोमवार को होगी।
बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि 25 जुलाई 2019 से पहले दो बच्चों से अधिक वाले ग्राम पंचायत प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं। फैसले से सरकार की किरकिरी हो रही थी। इस आदेश के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का निर्णय किया।
कोर्ट ने कहा था कि दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशियों के मामले में कोर्ट के समक्ष जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत का मामला आया ही नहीं। सिर्फ ग्राम पंचायतों का ही मामला आया। अदालत ने 25 जुलाई 2019 के बाद वाले तीन बच्चों वाले प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित किया है जबकि इस तिथि से पहले वालों को योग्य माना गया है| कोर्ट ने ग्राम पंचायत से संबंधित संशोधित प्रावधान पर रोक लगाई है, अन्य में हस्तक्षेप नहीं किया है।
इस मामले में सूत्रों के अनुसार पूर्व ब्लॉक प्रमुख व कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट की ओर से बीडीसी व जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए भी इस आदेश को लागू करने की मांग को लेकर याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है।