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बड़ी खबर – पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों के मसले पर हाईकोर्ट का अहम फैसला आज

नैनीताल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय एक बड़ा फैसला सुनायेगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का फैसला आज काफी अहम रहेगा उन लोगों के लिए जिनके दो से अधिक बच्चे हैं और वह पंचायत चुनाव में अपनी उम्मीदवारी जताना चाह रहे हैं।  दो से अधिक बच्चे वालों को पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य मानने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं  पर आज सुबह सवा दस बजे फैसला सुनाएगा।

बता दें कि इन याचिकाओं की हाईकोर्ट ने 22 अगस्त को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। दो से अधिक बच्चों के मामले में हाईकोर्ट में अलग-अलग कारणों से याचिकाएं दायर की गई हैं।

याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा 2019 में पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया गया है, जिसमें सरकार ने दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया है, कहा है कि संशोधन को पिछली तारीख से लागू कराया जा रहा है| जो नियम विरुद्ध है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर किसी एक्ट में बदलाव किया जाता है तो उसको लागू करने से पूर्व 300 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा यह ग्रेस पीरियड उनको नहीं दिया जा रहा है। यदि फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आता है तो पंचायत चुनाव टल सकते हैं। 2014 में ऐसा हो चुका है। 

इसके अलावा दायर याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने शैक्षिक योग्यता को हाईस्कूल करने के लेकर भी याचिका दायर की है कहा है कि दो से अधिक बच्चों वाले को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने से पहाड़ी क्षेत्रों में पंचायतों के उम्मीदवार मिलना मुश्किल हो जाएगा। इन सब मामलों को लेकर आज  हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

हाइकोर्ट के इस अहम फैसले को लेकर लोगों में काफी रुझान है,तीन बच्चों वाले कई दावेदार काफी उत्सुकता से इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। 

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