@शब्द दूत ब्यूरो (11 मई 2023)
काशीपुर। शिक्षा संस्थानों के आसपास खुलेआम तंबाकू उत्पादों की दुकानें खुली हुई हैं और धड़ल्ले से इनकी बिक्री हो रही है। स्कूली छात्र विद्यालय आते जाते समय इन दुकानों के आसपास से गुजरते हैं। यही नहीं छात्र यहां से तंबाकू उत्पाद बीड़ी सिगरेट व गुटखा आदि खरीदते आपको आसानी से दिखाई दे जायेंगे।
शिक्षा ग्रहण करने आने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ ही तंबाकू उत्पादों के साथ अन्य नशीले पदार्थों से परिचय भी शिक्षा के दौरान ही हो रहा है।स्कूल-कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पाद सहित अन्य नशीले पदार्थों के विक्रय को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल व शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों के विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। इसके पालन के लिए जिम्मेदारों को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए।
इस संबंध में लोगों ने कहा कि स्कूलों के बाहर बीड़ी, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद बिकने से छात्रों पर गलत असर पड़ता है। जब शिक्षण संस्थानों के पास इन सामग्रियों के विक्रय पर प्रतिबंध है तो जिम्मेदारों को भी इसका पालन करना ही चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनूसार स्कूल, कॉलेज व शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद नियम कायदे ताक पर रख दुकानदार धड़ल्ले से तंबाकू उत्पाद की बिक्री कर रहे हैं।
नियमानुसार स्कूल, कॉलेज सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों के करीब तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर जुर्माना व सजा दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा उक्त तंबाकू उत्पादों की बिक्री 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को बेचना व उनके जरिए बिकवाना भी वर्जित है किंतु इसका पालन नहीं हो पा रहा है।
उधर जिला शिक्षा अधिकारी आर सी आर्य ने शब्द दूत से कहा कि शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू उत्पाद की बिक्री होना काफी गंभीर मामला है। वह इस संदर्भ में स्कूलों को पहले ही कह चुके हैं कि यदि ऐसा मामला कहीं है तो इसकी सूचना उन्हें दी जाये। उन्होंने कहा कि वह एक पत्र इस संबंध में जिले के सभी स्कूलों को जारी करेंगे।
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