ड्रेस कोड अस्पताल के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा।
@शब्द दूत ब्यूरो (11 फरवरी 2823)
चंडीगढ़। हरियाणा में अब सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड लागू किया गया है। ड्रेस कोड के अनुसार पुरुषों के लिए जहां जींस और टीशर्ट पर रोक रहेगी। जबकि महिला कर्मचारियों के लिए स्कर्ट, शॉर्ट्स, प्लाजो, बैकलेस और बिना बाजू का ब्लाउज पहनने पर रोक लगा गई है। ड्रेस कोड के मुताबिक कपड़े नहीं पहनने वाले कार्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई ड्रेस कोड का उल्लघंन करता है तो उस दिन वह अनुपस्थित माना जाएगा। यह न केवल डाक्टर बल्कि टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, माली, फील्ड वर्कर आदि सब पर ड्रेस कोड लागू होगा।
सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों के नए ड्रेस कोड लागू करने के पीछे की वजह के बारे में बताया जा रहा है कि पुरुष कर्मचारी जींस, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स या लोफर शूज, स्नीकर्स पहनकर अस्पताल आ रहे थे। वहीं महिला कर्मचारी भी जैसे-तैसे कपड़े पहनकर अस्पताल आ रही थीं। महिलाएं अस्पताल की ड्रेस की जगह शॉर्ट कुर्ती व तंग कपड़े पहनकर आ रहीं थी।
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