@शब्द दूत ब्यूरो (16 जनवरी 2023)
हाईकोर्ट ने सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि वह कोविड-19 के दौरान 2020-21 में ली गई फीस का 15% हिस्सा वापस करें।
उत्तर प्रदेश के स्कूलों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोविड-19 काल (सत्र 2020-21 ) के दौरान अभिभावकों से ली गई कुल फीस का 15% वापस करें। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस 15% फीस को अगले सत्र की फीस में एडजस्ट किया जाए ।लेकिन जिन विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिया है उन्हें 15% फीस वापस की जाए।



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